महराजगंज।आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार माह मई 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण की तिथि दिनांक 25.05.2025 से घटाकर दिनांक 20.05.2025 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद महराजगंज के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह में 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 25.05.2025 से घटाकर दिनांक 20.05.2025 निर्धारित की गयी है। कार्डधारकों से अनुरोध है कि अपने उचित दर विक्रेता से आवश्यक वस्तुएं दिनांक 20.05.2025 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।








