आवंटित खाद्दान 25 अगस्त तक विस्तारित करे-डीएसओ

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महराजगंज उत्तर प्रदेश।आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा माह अगस्त, 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण दिनांक 25.08 2026 तक विस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद महराजगंज के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह अगस्त, 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 25.08.2026 तक निर्धारित की गयी है।

कार्डधारकों से अनुरोध है कि अपने उचित दर विक्रेता से आवश्यक वस्तुएं दिनांक 25. 08.2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित तिथि 18.08.2026 के साथ-साथ दिनांक दिनांक 25.08.2026 को भी उपलब्ध होगी।

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