खाद विक्रेता पर 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता केस दर्ज

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खाद विक्रेता पर 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता केस दर्ज

महराजगंज । 17 जूलाई को हुए छापेमारी की कार्यवाही के बाद आज जिलाधिकारी  संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर एक उर्वरक बिक्री केन्द्र पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की गई है, जबकि एक अन्य दुकान के पुनः गहन जांच का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।

तहसील नौतनवा के खाद के दुकानों पर उपलब्ध यूरिया स्टॉक के भौतिक सत्यापन के समय मे० श्याम खाद भण्डार, गनेशपुर, नौतनवा की दुकान बन्द पाई गई। दूरभाष पर रिटेलर  मोहम्मदीन खान पुत्र  छेदी खान से वार्ता किये जाने पर रिटेलर द्वारा मौके पर उपस्थित होकर खाद की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान दुकान में यूरिया का कोई स्टॉक मौजूद नहीं पाया गया। रिटेलर के अनुसार इस सीजन में यूरिया की कोई खरीददारी नहीं की गई है।

जबकि पॉश मशीन में 177 मै०टन यूरिया स्टॉक प्रदर्शित हो रहा था। इस संबंध में पूछे जाने पर रिटेलर द्वारा बताया गया कि पूर्व में उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्मचारी के द्वारा बिना मशीन से खारिज किये यूरिया का वितरण कर दिया गया। इस प्रकार ई-पॉश मशीन में दर्शित यूरिया की मात्रा के अनुसार मौके पर यूरिया उर्वरक के भौतिक स्टॉक पाये जाने की अनियमितता पाई गई। रिटेलर द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पूर्व उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्मचारी के द्वारा बिना पॉश मशीन से खारिज किये यूरिया का वितरण कर दिया गया।

उर्वरक विक्रेता द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों का उल्लघंन व हेर-फेर करते हुए बिना पॉश मशीन से स्टॉक खारिज किये बिना रसीद / कैशमेमो दिये तथा निर्धारित तरीके से रिकार्ड मेन्टेन किये बिना ही उर्वक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा 05 व धारा 35 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते उर्वरक व्यवसाय किया जाना प्रमाणित पाया गया।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक व्यवसाय प्रतिबन्धित करते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकर-पत्र निलम्बित गया है तथा प्रो0- मोहम्मदीन खान पुत्र  छेदी खान के आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा- 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता क सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार शिव खाद भंडार की जांच के दौरान  मोहम्मदीन खान पुत्र  छेदी खान समय मे० शिव खाद भण्डार, गनेशपुर, नौतनवा द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान के प्रोपराइटर उमेश प्रजापति हैं किन्तु दुकान के देख-रेख व वितरण का कार्य श्री मोहम्मदीन खान के द्वारा ही देखा जाता है। मोहम्मदीन खान के द्वारा बताया गया कि उमेश प्रजापति वर्तमान में वैष्णो देवी गये हैं। उनके अनुसार इस पूरे सीजन में दुकान बन्द रही है एवं खाद की खरीद बिक्री नही की गई है। इनके स्टॉक में भी उर्वरक पोर्टल पर 40 मै०टन यूरिया स्टॉक प्रदर्शित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में मोहम्मदीन खान के द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नही दिया जा सका। अतएव उपजिलाधिकारी नौतनवा के द्वारा दुकान को तत्काल सील करके मोहम्मदीन खान के सुपुर्दगी में दे दिया गया है। उप जिलाधिकारी के द्वारा उक्त दुकान में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक के पुनः भौतिक सत्यापन हेतु दुकान के मूल प्रोपराइटर के आने तक सील किया गया तथा मूल प्रोपराइटर के आने पर तत्काल सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया।तद्क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वार उक्त फर्म का उर्वरक व्यवसाय प्रतिबन्धित करते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकर-पत्र निलम्बित कर दिया गया तथा उससे स्पष्टीकरण माँगा गया। जिलाधिकारी  द्वारा गहन जांच के उपरांत समुचित कार्यवाही का निर्देश दिया गए।

जिलाधिकारी  ने कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा यदि कालाबाजारी या ओवररेटिंग की जाती है तो विभाग कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

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