महराजगंज । वरिष्ठ कोषाधिकारी राजकुमार गुप्ता द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि कोषागार महराजगंज से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित पेंशनर को सूचित किया जाता है कि *ऐसे पेंशन प्रकरण जिसमें जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन बाधित है, के पारिवारिक पेंशन / जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल सम्बन्धित कोषागार को दी जाये।
तथा यदि ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाये।
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अन्यथा अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कोषागार महराजगंज को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी महराजगंज के माध्यम से उक्त धनराशि राजस्व बकाये की भाँति वसूली कर ली जाए।









