महराजगंज गजेन्द्र नाथ पांडेय।श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री गणेश सिंह द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक-13 10.2025 को अधिसूचना जारी करते हुए *कन्या विवाह सहायता योजना* के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वयं के विवाह पर मिलने वाली सहायता धनराशि रू0 55000.00 (रू0 पचपन हजार) से बढ़ाकर रू0 65000.00 (रू० पैसठ हजार) तथा सामूहिक पुत्री विवाह की स्थिति में यह धनराशि रू0 75000.00 (रू० पचहत्तर) से बढ़ाकर 100000.00 (रू० एक लाख) कर दी गयी है।
जिसमें प्राविधान है कि निर्माण श्रमिक विगत 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो, तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो, विवाह सम्पन्न होने की छः माह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र / बोर्ड की वेबसाईट पर आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ पुत्री का आधार कार्ड, पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल लिंविग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की नकल, पुत्री यदि गोद ली गई हो तो उससे सम्बन्धित यथा प्रमाणित अभिलेख लाभार्थी श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इससे समतुल्य अभिलेख, सामूहिक विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवाह प्रकरणों में सम्बन्धित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगें। यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की बकाये की भांति वसूली प्रमाण पत्र जारी करके की जायेगी।
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि श्रमिक अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराए तथा बोर्ड द्वारा संचालित उक्त योजनाओं का लाभउठाये। किसी भी प्रकार की की असुविधा होने पर कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बिस्मिल नगर, रैन बसेरा नं0-2 , महराजगंज में उपस्थित होकर सहयोग प्राप्त कर सकते है।









