*जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिलाधिकारी बरहज को निर्वाचन होने तक क्षेत्र पंचायत बरहज के प्रमुख पद के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु किया अधिकृत
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ep5ZPo3Kncw]
पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक
अर्जुन यादव
देवरिया ब्यूरो
*देवरिया(सू0वि0) 15 अक्टूबर।* जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्षेत्र पंचायत बरहज के प्रमुख पद का निर्वाचन होने तक उप जिलाधिकारी, बरहज को प्रमुख पद के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि सीमा पासवान प्रमुख क्षेत्र पंचायत बरहज द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रेषित प्रार्थना पत्र के क्रम में गिरीश चन्द्र तिवारी अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया द्वारा जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 11 ( 1 ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार श्रीमती सीमा पासवान प्रमुख क्षेत्र पंचायत बरहज जिला देवरिया का त्याग पत्र स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप प्रमुख का पद रिक्त हो गया है। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 11 के उपधारा 2 में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 9 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 44 सन 2007 द्वारा उपधारा (2) प्रति स्थापित हुयी, जो उ0प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक 10 दिसम्बर 2007 को प्रकाशित हुआ (20 अगस्त 2007 से प्रभावी) जिसमें व्यवस्था दी गयी है कि “जब प्रमुख का पद रिक्त हो तब प्रमुख का निर्वाचन होने तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। उक्त के कम में जिलाधिकारी ने निर्वाचन होने तक उप जिलाधिकारी, बरहज को प्रमुख पद के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया है।
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-i3pG468u0Y]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFPbSVBNFFg]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MzaIeD0Vvac]
*