बैनामे में आनलाइन जमा होगा 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस- purvanchal bulletin देवरिया अर्जुन यादव की रिपोर्ट ब्यूरो 

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

बैनामे में आनलाइन जमा होगा 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस- purvanchal bulletin देवरिया अर्जुन यादव की रिपोर्ट ब्यूरो

देवरिया। संपत्ति के बैनामें में 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस होने पर आनलाइन जमा करना होगा।प्रदेश में पहले पांच के बाद अब देवरिया समेट 10 और जिलों में यह नियम लागू किया गया है। महानिदेशक निबंधक ने पत्र लिख आनलाइन शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है।

संपत्ति के वैल्युएशन पर स्टैंप और पंजीकरण शुल्क लगता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने से बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री की तत्काल जानकारी होगी। जमीन, मकान और दुकान आदि की रजिस्ट्री को निबंधन विभाग में नये-नये नियम लागू किये जा रहे हैं।

रजिस्ट्री करने, रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टैम्प शुल्क जमा करने में किसी तरह की धांधली न हो इसके लिए शासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है।क्रेता को नगद के साथ आनलाइन या चेक से विक्रेता को भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।

दूसरे व्यक्ति के नाम पर बैनामा करने पर अंकुश लगाने को भी कई तरह के नियम लागू किया गया है। बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री करने पर विक्रेता, क्रेता का आधार के साथ पैन कार्ड लगाया जा रहा है। मैनुएल स्टैम्प की जगह ई स्टाप से बैनामा किया जा रहा है।

बैनामा होने वाली संपत्ति का सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन कर उसपर लगने वाला स्टैम्प व पंजीकरण शुल्क निर्धारित होता है। अब-तक पंजीकरण शुल्क उप निबंधन कार्यालय में नगद जमा किया जाता था। क्रेता को उसकी रसीद उपलब्ध करा दी जाती थी।

शासन ने अब रजिस्ट्री में लगने वाले पंजीकरण शुल्क को 20 हजार से अधिक होने पर आनलाइन जमा करने का निर्देश दिया है। पहले प्रदेश के पांच जिलों में यह नियम लागू किया गया। 18 सितंबर को प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने पत्र जारी कर देवरिया समेत 10 और जिलों में यह नियम लागू किया है। इसमें कहा है कि बैनामें के दौरान 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से आनलाइन किया जाय।

अधिकारियों से इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। निबंधन विभाग ने कार्यालय पर चस्पा किया गया सूचना सदर तहसील के उप निबंधक कार्यालय पर अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों की जानकारी को महानिदेशक निबंधक के पत्र के आधार पर उप निबंधक सदर की तरफ से सूचना चस्पा किया गया है।

इसमें कहा है कि लेखपत्रों पर निबंधन शुल्क 20 हजार से अधिक होने पर रजिस्ट्रेशन फीस अनिवार्य रूप से आनलाइन भुगतान किया जाय। उन्होंने सभी से आदेश का पालन करने को कहा है।

Leave a Comment

और पढ़ें