जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध रुप से शराब परिचालन में लिप्त पाये गये 4 वाहनों पर 35 लाख 4 हजार की लगाया अर्थदण्ड ;जमा न करने की दशा में वाहन होगें जब्त*

 

*जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध रुप से शराब परिचालन में लिप्त पाये गये 4 वाहनों पर 35 लाख 4 हजार की लगाया अर्थदण्ड ;जमा न करने की दशा में वाहन होगें जब्त*

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक 
अर्जुन यादव की रिपोर्ट
देवरिया ब्यूरो 

 अवैध रुप से शराब परिवहन में पकडे गये 4 वाहनों की सुनवायी आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत किये जाने के फलस्वरुप 35 लाख 4 हजार का अर्थदण्ड जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर द्वारा अधिरोपित किया गया है। तथा संबंधित वाहन स्वामियों को 30 दिन के अन्दर अधिरोपित अर्थदण्ड को जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। इस समयानतर्गत यदि अर्थदण्ड की धनराशि जमा नही की जायेगी तो संबंधित वाहन को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 

          जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुनवायी उपरान्त गुरुमैल सिंह पुत्र निशान सिंह निवासी हरियाणा वाहन संख्या एच0आर0 62-8310 पर 6 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। वाहन संख्या आर0जे-06-जी0सी0-0106 नारायण लाल गुर्जर पुत्र हीरा लाल गुर्जर निवासी भिलवाडा राजस्थान पर 20 लाख 87 हजार, राजीव कुमार सिंह पुत्र भगवती सिंह चण्डीगढ वाहन संख्या सी0एच0 01 टी0वी0-9735 पर 572000/ तथा वाहन स्वामी अज्ञात/विजय ंसिह पुत्र स्व0अवधेश सिंह ग्राम फुलवरियां थाना मैरवां जिला सीवान(बिहार के वाहन बोलेरो संख्या बी0आर0 -28 ई-7928 पर आबकारी अधिनियम धारा 72 के अन्तर्गत रुपये 245000 का अर्थदण्ड न्यायालय में सुनवायी के उपरान्त अवैध शराब परिचालन में उक्त वाहनो के संलिप्तता पाये जाने पर लगाया गया है। वाहन स्वामियों को 30 दिन के अन्दर जुर्माने की धनराशि को राजकोष में जमा करना होगा, अन्यथा सभी वाहन जब्त कर लिये जायेगें।

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