पीड़ित तीन मांह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खजनी गोरखपुर का आदेश लेकर घूम रहा ; आरोपी पीड़ित के निजी जमीन पर नहीं कराने दे रहा निर्माण – पीड़ित का जाने हाल

 पीड़ित तीन मांह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खजनी गोरखपुर का आदेश लेकर घूम रहा ; आरोपी पीड़ित के निजी जमीन पर नहीं कराने दे रहा निर्माण – पीड़ित का जाने हाल 

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक 
अभिनाश मणि त्रिपाठी की रिर्पोट 
सिकरीगंज 

गोरखपुर जनपद के खजनी तहसील के लालमनपुरा गांव में एक पीड़ित ब्यक्ति अपने निजी नंबर के जमीन पर गांव के कुछ दबंगों के कारण निर्माण कार्य नहीं कर पा रहा है । मामला यहां तक है कि निर्माण के दौरान चुनाई हुई दिवार को दबंगों ने धमकी देते हुए गिरा दिया था ।जिस पर सिकरीगंज पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज कर चार्ज सीट भी दाखिल कर दिया है । लेकिन पीड़ित ने निर्माण कार्य को लेकर खजनी गोरखपुर उपजिलाधिकारी /ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत पत्र भी दिया था ।जिस पर जांच कराने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खजनी सात नवंबर को सिकरीगंज थाना अध्यक्ष को आदेश था कि बिपक्षी के द्वारा किए जा रहे अवैध हस्तक्षेप को रोके । तीन मांह से आदेश का पालन कराने का इंतजार कर रहा है पीड़ित ।

गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के गांव झौवा खुर्द निवासी पीड़ित हिमांशु शुक्ला पुत्र सर्वदमन शुक्ला 6 नवंबर 2020 को उपजिलाधिकारी / ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक खजनी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि लालमनपुरा गांव में आराजी नंबर 126रक्बा 60 डिस्मिल जमीन स्थित है ।जिस पर निर्माण कार्य करवा रहा था जिसे गांव के विपक्षी अपने दबंगई के बल पर निर्माण कार्य को रोक दे रहे हैं । पीड़ित ने  यह भी लिखा है कि निर्माण कार्य करवा रहा था तो दबंगों ने जान मारने की धमकी व गालौज देते हुए निर्माणाधीन दिवार को गिरा दिया है ।जिस पर सिकरीगंज पुलिस ने तीन आरोपियों पर 323,504,506 व 427 का केस दर्ज कर चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है ।

जिस पर ज्वांइट मजिस्ट्रेट खजनी अनुज मलिक के द्वारा राजस्व लेखपाल से राजस्व अभिलेख व जमीन की जांच कराने के बाद 7नवंबर 2020 संख्या 755/एसटी0 2020 पर थानाध्यक्ष सिकरीगंज को आदेशित किया गया कि हिमांशु शुक्ला पुत्र सर्वदमन शुक्ला ग्राम झौवा खुर्द तहसील खजनी गोरखपुर के प्रार्थनापत्र के क्रम में लेखपाल 6नवंबर 2020 को संर्दभ ग्रहण करें । लेखपाल ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि प्रार्थी का ग्राम लालमनपुरा में अपनी आराजी नंबर 126/ 0.243 हेक्टेयर में निर्माण कार्य कर रहा है ।जिसे विपक्षी के द्वारा रोका जा रहा है ।

चूंकि आवेदक अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहा है ।अतः; आवेदक के निर्माण कार्य में विपक्षी द्वारा किए जा रहे अवैध हस्तक्षेप को रोके । पीड़ित तीन मांह से निर्माण कराने के लिए न्याय की राह देख रहा है ।

इस संबध में सीओ खजनी योगेन्द्र कृष्ण नारायण का कहना है कि जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई आदेश पर होगा। 

 

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