मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 150 जोड़ो का सामूहिक विवाह 27 फरवरी को – जिला समाज कल्याण अधिकारी – पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक

 

*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 150 जोड़ो का सामूहिक विवाह 27 फरवरी को – जिला समाज कल्याण अधिकारी – पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक 

अर्जुन यादव  की रिर्पोट 

देवरिया 

 *देवरिया:*  जिले मे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 150 जोड़ो का सामूहिक विवाह 27 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 150 जोड़ो का सामूहिक विवाह 27 फरवरी को जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, परिसर, देवरिया मुख्यालय पर 27 फरवरी, 2021 को 150 जोड़ों का विवाह कराये जाने हेतु वैवाहिक कार्यकम का आयोजन किया गया है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय रुपए 2 लाख से अधिक न हो, के पुत्रियों की शादी हेतु संचालित है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विवाहित जोड़े पर रुपए 51 हजार व्यय किया जायेगा, जिसमें कन्या के खाते में रुपए 35 हजार एवं रुपए 10 हजार का कन्या को गृहस्थी की सामग्री तथा वस्त्र-आभूषण आदि दिया जायेगा तथा रुपए 6 हजार विवाह आयोजन (भोजन, टेन्ट, लाईट आदि) पर व्यय किया जायेगा। विवाह हेतु लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिये, लड़की जनपद देवरिया, उ0प्र0 का मूल निवासी हो। उन्होंने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी हेतु 22 फरवरी 2021 तक अपना आवेदन-पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत के कार्यालय से प्राप्त कर उसे पूर्ण कर समस्त संलग्नको सहित उक्त कार्यालय में जमा करा दें। उन्होंने बताया है कि आवेदन हेतु आवेदक व लड़की का 02-02 रंगीन पासपोर्ट साईज फाटो, लड़की व लड़के का आधार कार्ड की छायाप्रति, लड़की के बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति/ आय प्रमाण पत्र ( तहसील द्वारा निर्गत) तथा लड़की का उम्र प्रमाण – पत्र (शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण – पत्र, मतदाता पहचान – पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार) प्रमाण पत्र आवश्यक है।

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