बाल सेवा योजना ;-कोविड – 19 महामारी के संक्रमण से परिवारविहीन अनाथ हुए बच्चे को मिलेगा शासन से लाभ -जाने लाभ मिलने का हाल – डीएम देवरिया
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अर्जुन यादव की रिर्पोट
देवरिया
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना* प्रारंभ किया गया है।इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
जिलाधिकारी ने इस योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की श्रेणियो के संबंध में बताया है कि 0 से 18 वर्ष की तथा के ऐसे सभी बच्चों जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोबिड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोड-19 संक्रमण से महामारी के दौरान ही गई हो या जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके संरक्षक (Legal Guardian) की मृत्यु कोषि-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो, 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जायेगा, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता मे से आय आर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो।लाभार्थी अनिवार्य उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
उन्होंने योजना के अन्तर्गत देय लाभ के विवरण में बताया है कि उपरोक्त श्रेणियों में पात्र आवेदकों को 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में क 4000/- (रु. चार हजार) प्रतिमाह देय होगी (नियम लागू)। कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया है कि उ.प्र. मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला प्रोवेशन कार्यालय/ जिला बाल संरक्षण इकाई, से दूरभाष संख्या 05568-297150 पर अथवा 1098 चाइल्ड लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकते है।