सभी उप जिलाधिकारी उच्च न्यायालय के पारित आदेश 23 मार्च 2021 का अनुपालन करे -अपरजिला अधिकारी प्रशासन -जाने आदेश का हाल

 सभी उप जिलाधिकारी उच्च न्यायालय के पारित आदेश 23 मार्च 2021 का अनुपालन करे -अपरजिला अधिकारी प्रशासन -जाने आदेश का हाल

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक 
अर्जुन यादव की रिपोर्ट 
देवरिया 

 *देवरिया (सू0वि0) 04 अक्टूबर।* अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज ने सभी उप जिलाधिकारियों को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन शिव कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि गृह पुलिस अनुभाग के दिनांक 23 मार्च 2021 के दिशा निर्देशों के प्रस्तर-12 का अक्षरशः पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेगें।

        अपर जिलाधिकारी ने प्रस्तर-12 में वर्णित दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति की अवैधव हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध उ०प्र० सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1969 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 (यथा संशोधित) में संगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जायेगी। यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू०-25,000/ की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा।

        अपर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को इस दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किए जाने निर्देश दिया है। साथ ही इसका जन सामान्य में व्यावक प्रचार प्रसार भी किए जाने की अपेक्षा की है, जिससे कि आमजन इससे अवगत रहें।

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