आबकारी विभाग से अकेजन बार लाईसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराना नियम विरुद्

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अर्जुन यादव की देवरिया 

’ *देवरिया (सू0वि0) 17 नवंबर।’* जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/ क्लब एवं मैरेज लॉन को निर्देशित किया है कि वे आबकारी विभाग से अकेजन बार लाईसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में मदिरापान की सुविधा उपलब्ध न करायें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर०) दर्ज कराये जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

       जिलाधिकारी ने बताया है कि कतिपय सूत्रों से इस तरह का तथ्य प्रकाश में आया है कि होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरेज लॉन में पार्टी/वैवाहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजनकर्ता द्वारा मदिरापान की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जबकि नियमानुसार आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाईसेंस (एफ0एल0 – 11 ) प्राप्त किया जाना बाध्यकारी है। इस लिए उन्होने कडे निर्देश देते हुए उपरोक्त निर्देश के अनुपालन की अनिवार्यता की है। साथ ही उन्होने जिला आबकारी अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वे इसका कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायें

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