*धन के प्रलोभन में 65वर्षीय राधिका का हुआ हत्या*
इनटरलाकिग ईंट आदि से किया गया हमला प्रतीत होता है इस सूचना पर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर मे जीरो एफ.आई.आर./2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत करते हुए घटनास्थल थाना कोतवाली जनपद बस्ती होने के कारण स्थानान्तरित कर दिया गया थाना स्थानीय पर जीरो एफ.आई.आर. प्राप्त होने उक्त एफ.आई.आर. को अपराध पर लाते हुए थाना कोतवाली जनपद बस्ती मे मु0अ0सं0 395/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा थामना स्थानीय से घटना के अनावरण हेतु 02 टीमो का गठन कर प्र0 नि0 के नेतृत्व मे रवाना की गयी । रवाना टीमो द्वारा संदेह के आधार पुछ-ताछ हेतु 1-माता प्रसाद पाठक पुत्र अष्टभुजा पाठक 2-संध्या पाठक पत्नी माता प्रसाद पाठक निवासीगण- रौता चौराहा (अमुरतहिया) थाना कोतवाली जनपद बस्ती को थाने पर लाया गया ।
पुछ-ताछ व दौरान विवेचना निरीक्षण घटना स्थल व फारेन्सिक जांच से वैज्ञानिक विधि द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर घटना मे संलिप्त अभियुक्त 1-माता प्रसाद पाठक पुत्र अष्टभुजा पाठक उम्र करीब 25 वर्ष 2-संध्या पाठक पत्नी माता प्रसाद पाठक उम्र करीब 20 वर्ष 3- अष्टभुजा पाठक पुत्र श्रीकान्त पाठक निवासीगण- रौता चौराहा (अमुरतहिया) थाना कोतवाली जनपद बस्ती का नाम प्रकाश मे आया । उल्लेखनीय है कि हत्या को दुर्घटना बनाने की स्वंय अभियुक्तो द्वारा स्वीकार की गयी किन्तु प्रभारी निरीक्षक व पुलिस टीम की सक्रियता व गहराई से की गई तफ्तीश मे हत्या करने का मामला प्रकाश मे आया और घटना मे संलिप्त अभियुक्त 1- माता प्रसाद पाठक पुत्र अष्टभुजा पाठक उम्र करीब 25 वर्ष 2-संध्या पाठक पत्नी माता प्रसाद पाठक उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण- रौता चौराहा (अमुरतहिया) थाना कोतवाली जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मां0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु रवाना किया गया ।
घटना का कारण- गिरफ्तार अभियुक्तो से पुछ-ताछ किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका राधिका देवी पत्नी स्व0 रमाकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम पड़िया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर का कोई पुत्र नही था जिस मृतका द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति अपनी पुत्री के के पुत्र माता प्रसाद पाठक पुत्र अष्टभुजा पाठक के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया गया था । अभियुक्त द्वारा बार-बार उस जमीन को बेचने हेतु मृतका से कहा जाता था जिस पर मृतका बेचने को तैयार नही होती थी, और कहती थी कि तुम ज्यादा परेशान करोगें तो मै अपनी सारी जमीन अपने पति के भाईयो को लिख दुंगीं क्योकि मै इन्ही लोगो के साथ रहती हुं ।
जिस पर अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपनी नानी मृतका उपरोक्त को अपने साथ ग्राम पडिया से अपने घर रौता चौराहा (अमुरतहिया ) दिनांक 16.10.2024 को लाया और 18.10.2024 को अभियुक्त 1-माता प्रसाद पाठक पुत्र अष्टभुजा पाठक उम्र करीब 25 वर्ष 2-संध्या पाठक पत्नी माता प्रसाद पाठक उम्र करीब 20 वर्ष 3- अष्टभुजा पाठक पुत्र श्रीकान्त पाठक निवासीगण- रौता चौराहा (अमुरतहिया) थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा सीमेन्टेड ईट से सर कुचकर हत्या कर दिये तथा शव का अन्तिम संस्कार करने के पहले ग्राम पडिया फोन कर सूचना दिया कि नानी का पैर फिसल जाने के कारण चोट लगने मृत्यु हो गयी है और हम लोग दाह संस्कार हेतु अयोध्या ले जा रहे है ।
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इस सूचना पर घर वाले पहुचे और शव को अपने साथ लेकर ग्राम पडिया चले गये वहां जा कर शव को देखने पर मृतक के सिर में कई जगह गंम्भीर चोट के निशान दिखे जो किसी जगह फिसल कर गिरने से नही लग सकता सिर में लगे सभी घाव किसी कठोर वस्तु,ईट,पत्थर ,लोहे के राड या किसी धारदार हथियार से किया जाना लगा जिस पर उनके द्वारा थाना त्रिलोकपुर पुलिस को सूचना दिया गया था ।
*अभियुक्तण का अपराधिक इतिहास-*
1-मु0अ0सं0- 395/2024 धारा 103(1) BNS थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
*गिरफ्तारी/बरामद करने वाली टीम-*
1-प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
2-उ0नि0 श्री अतुल कुमार अंजान चौकी प्रभारी मड़वानगर थाना कोतवाली बस्ती।
3-उ0नि0 श्री विश्वमोहन राय चौकी प्रभारी सदर अस्पताल थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
4-हे0का0 रामेश्वर प्रसाद गौड़ थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
5-हे0का0 प्रदीप सिंह थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
6-का0 धनन्जय यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
7-म0का0-गुडिया विश्वकर्मा थाना कोतवाली जनपद बस्ती
जिला संवाददाता कृपा शंकर बस्ती