महराजगंज उत्तर प्रदेश।खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद महराजगंज द्वारा माह अगस्त 2026 में मानक विहीन खाद्य पदार्थों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित फर्म/कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध कुल 3 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि आरोपित की गई है।
न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा निस्तारित मामलों में मुख्य रूप से पनीर एवं कुल्फी जैसे खाद्य पदार्थों के नमूनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कमी पाए जाने से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।
निस्तारित मामलों का विवरण इस प्रकार है—मे0 अमरेन्द्र मिष्ठान भण्डार, प्रो0 श्री रामचन्द्र सहानी, थाना कोतवाली सदर—पनीर के मामले में 75,000 रुपये।मे0 राधा स्वीट हाउस एण्ड कैटर्स, प्रो0 कन्हैया गुप्ता, थाना कोतवाली सदर—पनीर के मामले में 75,000 रुपये। बेजू पुत्र स्व0 हरिहर, थाना घुघली—पनीर के मामले में 80,000 रुपये। दुर्गेश कुमार मद्देशिया पुत्र श्री चन्द्रभान, थाना कोतवाली सदर—पनीर के मामले में 80,000 रुपये।जयप्रकाश शाह पुत्र राजेन्द्र शाह, थाना कोतवाली सदर—कुल्फी के मामले में 75,000 रुपये।
इस प्रकार पांच प्रकरणों में कुल 3,85,000 रुपये की धनराशि आरोपित की गई है। उक्त प्रकरणों में अलग उत्पादों में मानक के सापेक्ष दुग्ध वसा का प्रतिशत कम मिलने पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्षों को जुर्माना राशि जल्द से जल्द जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने कहा प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता एवं शुद्धता बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न होने देना है। संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी नियमित जांच एवं मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में लापरवाही अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।