*सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने हेतु की समीक्षा*
*देवरिया(सू0वि0) 28 अगस्त।* प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस की सूची 2018 से अतिरिक्त पात्र पाये गये लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन के द्वारा निर्धारित मानको का विशेष रूप से ध्यान देकर आवास योजना के पात्र परिवारों का नई सूची में नाम जोडा जाये तथा यह ध्यान दिया जाये कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति सूची में शामिल होने से अवशेष न रहे। आम जनमानस में यह विशेष से प्रचारित किया जाये कि यदि किसी भी लाभार्थी से यदि कोई व्यक्ति आवास दिलाने के लिए किसी प्रकार की धनराशि की मांग करता है अथवा आवास आवंटन कराने का प्रलोभन देता है तो कृपया उसके झांसे / बहकावें में न आवें। ऐसे व्यक्तियों की शिकायत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देवरिया में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मोबाइल नंबर 9454464860, जिला विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454464861एवं मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454464859 पर किया जा सकता है। जिससे योजना में धांधली के लिए प्रयासरत व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
परियोजना निदेशक, डीआरडीए अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस की सूची 2018 से अतिरिक्त पात्र पाये गये लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने हेतु शासन से निर्धारित नियमावली एवं पात्रता की शर्तों के विषय में सभी को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि ऐसे परिवार जो आवास विहीन है अथवा उनके पास कच्ची दिवाल पर कच्ची छत, घास फूस की झोपडी, एक कमरा तथा 2 कमरा कच्चा है, को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। स्वतः अंतर्वेशन मानक के अन्दर शामिल होने वाले परिवार को पात्र मानते हुए वरीयता सूची में शामिल किया जाता है। आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा / भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को शामिल किया गया है। पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है। स्वतः बहिर्वेशन अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 10 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है। मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण, 50000.00 रू० अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000.00 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, पेशागत कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.50 एकड या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, 10 वे परिवार जिनके पास 5.00 एकड या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
बैठक में निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवो द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय। इस बैठक को (पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी) का नाम दिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बैठक में गाँव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेगें। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर” कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जन समान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाय तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगें उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा।
आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा सहित सभी ब्लाक प्रमुख, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, प्रत्येक विकास खण्ड से 02-02 ग्राम प्रधान एवं जनपद स्तर के अन्य अधिकारीगण सम्मिलित हुए।