कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में मनमानी रवैया अपनाये जाने पर ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्राम प्रधान को डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक
अर्जुन यादव
देवरिया
*समयान्तर्गत व सन्तोषजनक उत्तर नही प्राप्त होने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत होगी कडी कार्रवाई
*देवरिया, (सू0वि0) 10 अक्टूबर।* जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने विकास खण्ड रामपुर कारखाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्राम प्रधान नजबुन निशा को सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव एवं सफाई कार्य हेतु कर्मी के चयन में अनियमितता बरते जाने पर इन्हे कारण बताओं नोटिस जारी किया है तथा 15 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखे जाने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कार्रवाई की जायेगी कि प्रधान पद के दायित्वों का सम्यक निर्वहन नही किया जा रहा है।
सामुदायिक शौचालय के रख रखाव का कार्य व दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित कराने की पहली प्राथमिकता दिये जाने के शासनादेश के बावजूद श्रीमती निशा द्वारा इस शासनादेशों के विपरित समूह का चयन न कर के पानमती देवी पत्नी मोहन का चयन कर लिया गया, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है तथा सामुदायिक शौचालय का संचालन भी नही हो रहा है, जिसके कारण जन सामान्य द्वारा इसका उपयोग नही किया जा रहा है। ग्राम प्रधान श्रीमती निशा द्वारा कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन पंचायत राज अधिनियम के अनुरुप नही किए जाने के फलस्वरुप इन्हे जिलाधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। समय से व सन्तोषजनक जबाव नही देने की दशा में अग्रेत्तर कार्रवाई भी कर दी जायेगी, जिसके लिये सम्पूर्ण रुप से वे स्वयं जिम्मेदारी होगी।
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