पुरानी पेंशन पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 2 अप्रैल 2024 का अनुपालन कराए सरकार

गजेन्द्र नाथ पांडेय-पूर्वांचल निष्पक्ष खबर अब तक

*पुरानी पेंशन पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश  2 अप्रैल 2024 का अनुपालन कराए सरकार*



गोरखपुर। 5 अप्रैल अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद गोरखपुर के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग किया है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 2 अप्रैल 2024 का अनुपालन करते हुए और पुरानी पेंशन बहाल करें। अटेवा के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे  और महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह  ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्याय मूर्ति प्रकाश पाड़िया ने छाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना कोई वरदान, आशीर्वाद या कृपा नही बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी दायित्व है ।

इसलिए सरकार को इसे देना चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह सरकार न्यायपालिका में विश्वास रखती है । इसलिए हम चाहते हैं की उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए माननीय चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इसे तुरंत बहाल करें ।

इससे आपके प्रति कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा। जिला  उपाध्यक्ष राजकुमार व संतोष कुमार पाठक ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में पुरानी पेंशन के संबंध में हुए तमाम न्यायालय आदेशों का हवाला भी दिया है ।तथा यह भी कहा है पेंशन कर्मचारियों के लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है बल्कि उसका अधिकार है, इसलिए हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि यदि आपको अपने संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है तो इस आदेश के बाद पुरानी पेंशन बहाल करें।


इस अवसर पर सुनील कुमार दुबे, ज्ञान प्रकाश सिंह, वीरेन्द्र प्रसाद, अभिषेक गुप्त, राजकुमार, संतोष कुमार पाठक, अशोक सिंह, दिलीप गुप्ता, अखंड प्रताप, सुनील कुमार शर्मा, शिव प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, अर्जुन गुप्ता,अजय कुमार भास्कर, अवधेश कुमार, सोमनाथ,आदि कर्मचारी नेताओं ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की।

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