मतदाता बनने के लिए 6 मई तक कर सकते हैं आवेदन-जिला निर्वाचन अधिकारी

ब्यूरो रिपोर्ट-अर्जुन यादव-देवरिया

जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक वोटर हेल्पलाइन एप अथवा बीएलओ के पास मौजूद वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच लें। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं शामिल है, तो अभी भी मतदाता बनने का समय है। एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा 6 मई तक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

इसके लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन से गूगल प्लेयस्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप पर मौजूद फॉर्म-6 को भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं। voters.eci.gov.in पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बीएलओ तथा सभी तहसील मुख्यालयों में स्थापित वीआरसी सेंटर में भी फॉर्म-6 भरकर जमा किया जा सकता है। आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या के निराकरण के लिए टॉल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।



*मतदाताओं को डिजिटली सशक्त बनाता है वोटर हेल्पलाइन एप



जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को सुगम, समावेशी एवं सहभागिता पूर्ण बनाने में वोटर हेल्पलाइन है (वीएचए) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एप के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। वोटर लिस्ट में बतौर मतदाता अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इतना ही नहीं मतदान केंद्र का पता एवं मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चुनाव से जुड़ी विभिन्न जानकारियां जैसे उम्मीदवार के विषय में एवं परिणाम इत्यादि की जानकारी भी वीएचए एप पर उपलब्ध रहती है।



*सुविधा एप से मिलेगी घर बैठे अनुमति*

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों को जनसभा, रैली, जुलूस, रोड शो, लाउडस्पीकर, प्रचार वाहन, अस्थायी कार्यालय हेलिपैड आदि की अनुमति लेने के लिए अब निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सुविधा एप तैयार किया है।

सुविधा एप पर आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा एप के माध्यम से कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी रैली, बैठक, रोड शो, वाहनों व हैलीकॉप्टर की अनुमति ऑनलाइन ले सकता है। इसके अलावा प्रत्याशी सेवाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रत्याशी चुनावी बैठक, लाउड स्पीकर, वाहन परमिट, जलसा, जुलूस, रैली व अन्य सभी प्रकार की अनुमति के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा पोर्टल पर या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

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