आप्रेशन कन्विक्शन: एसपी महराजगंज के निर्देशन में एसओ पुरंदरपुर व अभियोजन विभाग के सशक्त प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय ने डबल मर्डर के अभियुक्त चन्नीपुर निवासी को सुनाई फांसी की सजा

गजेन्द्र नाथ पांडेय-पूर्वांचल निष्पक्ष खबर अब तक

महराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानिक तालाव के चन्नीपुर में दिल दहला देने वाली हुए धारदार हथियार से दिन दोपहरी में विभत्स हत्या के मामले में माननीय न्यायालय एसीजेएम महराजगंज ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही दो लाख पच्चीस हजार रुपए का अर्थ दंड से भी दंडित किया है ।

वर्ष 2014 के 2अप्रैल को दिन दोपहरी में पुरंदरपुर थाना के गांव मानिक तालाव के चन्नीपुर में धारदार हथियार से चन्नीपुर निवासी बैजू उर्फ बैजनाथ पुत्र यमुना चौधरी ने धारदार हथियार से मानिक तालाव में वादी राजेन्द्र कुमार चौधरी की लड़की व बड़े भाई का निर्मम हत्या कर दिया था।

निर्मम डबल हत्या के केस के मामले में वादी की तहरीर पर 2अप्रैल 2014 को तत्तकालीन थाना अध्यक्ष पुरंदरपुर अनिल सिंह ने केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल किया था।

पुलिस महानिदेशक, निर्देश पर चलाए जा रहे हैं *”ऑपरेशन कन्विक्शन* के तहत *पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीना* के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में पुलिस व अभियोजन विभाग के सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सन् 2014 में थाना पुरंदरपुर क्षेत्रांतर्गत घटित *डबल मर्डर केस* में “अभियुक्त बैजू उर्फ बैजनाथ पुत्र यमुना चौधरी निवासी चन्नीपुर, थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज को” *मा. न्यायालय द्वारा फांसी की सजा तथा 2,25000/-रु. जुर्माने से दंडित किया गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महराजगंज की बाइट

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