पत्नी के हत्यारे पति को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

मोहम्मद अयूब-तहसील संवाददाता बांसी सिद्वार्थनगर

*पत्नी के हत्यारे पति को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा*
चाकुओं से गोदकर पत्नी की निर्मम हत्या करने के जुर्म में हत्यारे पति क्यूम पुत्र जैस मोहम्मद को आजीवन कठोर करावास की सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


घटना मधवापुर गांव में 6 मार्च 2018 को हुई थी। चिल्हिया थानाक्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी दीनुलहशन पुत्र फर्दहुसेन की भतीजी शालिया पुत्र अनवारुलहसन की शादी ग्राम मधवापुर थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर के क्यूम पुत्र जैस मोहम्मद के साथ हुई थी। दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। 6 मार्च 2018 की सुबह करीब 7 बजे उसकी भतीजी शालिया की हत्या चाकू से गोद कर उसके पति क्यूम व ससुर जैल मोहम्मद ने कर दिया था। इसकी जानकारी उसकी भतीजी गौसिया पत्नी जाबिर अली ग्राम मधवापुर से हुई थी एवं शव मौके पर पड़ा था।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और तत्कालीन थानाध्यक्ष निरीक्षक अरविंद कुमार मिश्र ने लाश का पंचनामा करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाया और क्यूम को 8 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर उसी दिन हत्या में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद हुआ। इसके बाद इसमें दूसरे विवेचक निरीक्षक राधेश्याम राय ने विवेचना ग्रहण करके विवेचना किया और अभियुक्त जैस मोहम्मद का नाम निकालते हुए 31 मई 2018 को मात्र क्यूम मोहम्मद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया और अभियुक्त के खिलाफ 3 दिसम्बर 2018 को आरोप तय करते हुए साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ किया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए एडीजीसी राजेश कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन की तरफ से दो चश्मदीद साक्षियों सहित कुल 8 साक्षियों का साक्ष्य करवाया। साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर क्यूम को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई करके आजीवन कठोर कारावास की सजा देते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसे अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।



तहसील सवाददाता- मोहम्द अयूब बासी सिद्धार्थनगर

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