_*देवरिया(सू0वि0) 25 अगस्त।*_ जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर ने बताया है कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत जनपद देवरिया में राजकीय बाल गृह (बालक) संचालित है, जिसमें देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (10 से 18 वर्ष के बीच के बालक) रहते है, रहने के दौरान बालकों के परिवार की तलाश की जाती है, किन्तु कुछ बालक अपने बारे में सूचना/पता बताने में असमर्थ होते हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक बालक का नाम (काल्पनिक नाम) छोटू तृतीय है, पिता का नाम हस्मत, माता का नाम मैरून खातून, बहन का नाम रूबी सूबी, भाई का नाम तवेड /ताबेज, मामा का नाम सिराज, नानी का नाम रूक्शा खातून है और पता – मुरई चक/मौर्या है। बालक की उम्र लगभग 16 वर्ष है तथा लम्बाई- 4.3 फीट, रंग गेंहूआ व चेहरा अण्डाकार है। बालक द्वारा बताया गया कि उसके पिता साइकिल से घूम-घूम कर पर्दा व कपडा बेचने का कार्य करते है।
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