यूपी महराजगंज: लक्ष्मीपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत बैजनाथपुर चरका के प्रधान का गिरा विकेट-जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज ने प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार पर लगा दिया रोक-तीन सदस्यी समिति गठन करने आदेश

गजेंद्र नाथ पांडेय-पूर्वाचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक

यूपी के महराजगज जनपद का लक्ष्मीपुर ब्लाक में शासकीय धन के दूरूपयोग का मामला सामने आते ही जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज ने गंभीरता से लेते हुए प्रधान का वित्तीय व प्रशासनिक पावर सीज करते हुए तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज सतेंद्र कुमार झां ने 6अप्रैल 2023 को ग्राम पंधान ग्राम पंचायत बैजनाथपुर चरका को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था ।

बदरी के खलिहान पर रिवोर कराकर 31670रूपए 18अगस्त 2021को आहरित किया गया है।जबकी उक्त हैंड पंप का रिवोर नही हुआ है ।जिसका शिकायत ग्राम पंचायत के रामप्रताप सहानी के द्वारा शपथ पत्र देकर पुष्टि किया गया है की पाच वर्ष से खलिहान में अपने मूल स्थान पर स्थित है ।रिवोर नही किया गया है।जब की ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा शासकीय धन का आहरित किया गया है।जिसका जांच कर रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट महराजगज को नामित जांच अधिकारी ने सौपा था।जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम से स्पष्टीकरण की मांग किया था।

जिस पर ग्राम प्रधान के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था ।बदरी के खलिहान पर लगा रिबोर 26जून 2021 को कराया गया है। परन्तु रिबोर उसी स्थान पर कराया गया है ।जंहा पर पहले खलिहान का उपयोग करने वाले रामप्रताप सहानी है रिवोर का अर्थ नही समझते है और कह दिया गया की रिबोर नही किया गया। ना समझी से कह दिया गया।मुझसे गलती हो गई।पानी दूषित होने के कारण 18अप्रैल 2023 को दूबारा रिबोर करा दिया गया है ।जिसका परीक्षण किया गया आरोप सिद्ध पाया गया।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत के कई ग्रामीण शपथ पत्र लगाकर अलग अलग इंडिया मार्का हैंडपंप रिवोर के नाम पर आहरण करने का आरोप लगाया था ।जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण की मांग किया था। लेकिन एक भी आरोप का स्पष्टीकरण देकर ग्राम प्रधान सिद्ध नही कर पाए। ग्रामीणों के द्वारा लगाए आरोप जांच सही पाए गए।

प्रधान ग्राम पंचायत बैजनाथपुर ऊर्फ चरका विकास खंड लक्ष्मीपुर के द्वारा उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। स्पष्टीकरण का परिशीलन किया गया। स्वयं प्रधान जांच के बाद 17अप्रैल व 18अप्रैल 2023 को रिवोर कराना स्वीकार किया है। स्वयं हैड पंप जांच के दौरान ठीक पानी दे रहा था। पुनः रिबोर कराना औचित्य से परे है।इस प्रकार स्पष्टीकरण संतोष जनक नही है।

सतेंद्र कुमार झां जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947की धारा95 (1)(छ) के प्रदत्त शक्तिय़ो का प्रयोग करते हुए मोलई प्रधान बैजनाथपुर चरका विकास खंड लक्ष्मीपुर महराजगंज प्रशासनिक एंव वित्तीय अधिकारो को अतिक्रमित करते हुए अंतिम जांच हेतु ,(जांच नियमावली 1997प्रधानो,उप प्रधानो एंव सदस्यों को हटाया जाना ) जिला पिछड़ा बर्ग कल्याण अधिकारी महराजगज को जांच अधिकारी नामित कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज ने यह भी लिखा है कि प्रधान मोलई ग्राम पंचायत बैजनाथपुर चरका विकास खंड लक्ष्मीपुर महराजगंज जब तक अंतिम जांच में दोषमुक्त नही हो जाते है। तब तक प्रधान के प्रशासनिक एंव वित्तीय कृत्यों का निर्वहन तीन सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा।तीन सदस्यीय समिति का गठन पृथक से किया जाएगा।

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