बस्ती में चल रहे विना मान्यता के स्कूल संचालकों का अब खैर नही: कप्तानगंज बीईओ राजेश कुमार करेंगे कार्रवाई-सिद्वार्थ शुक्ला ब्यूरो बस्ती

कप्तानगंज क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों पर होगी जल्द कार्रवाई- राजेश कुमार बीईओं

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर
ब्यूरो रिपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती

बस्ती। जनपद के विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत बिना मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ इंद्रजीत प्रजापति ने दिनांक -05-04-2023 को बस्ती जनपद के समस्त विकासखंडों में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची जारी किया था और सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपने -अपने विकास खण्डों में संचालित बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस देकर तत्काल बन्द कराने का निर्देश दिया है एवं प्रबन्धकों द्वारा संचालित बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय को बन्द करने में कोई हीला-हवाली की जाती है तो विद्यालय प्रबधक के खिलाफ जुर्माना उतार कर एफ.आई.आर . दर्ज कराने का निर्देश दिया है।


प्रदेश सरकार के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 इन्द्रजीत प्रजापति के आदेश के क्रम खण्ड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बिना मान्यता प्राप्त चले रहे विद्यालयों पर जल्द कार्यवाही करने की तैयारी शुरु की है। मीडिया टीम को बताया कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा लगातार अभिभावकों का उत्पीड़न जारी है। प्रति वर्ष किताब बदलना , मनचाहा फीस में वृद्धि करना , ड्रेस स्टेशनरी विद्यालय में बेचना आदि से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शासन के मानक के विहीन विद्यालयों को बन्द कराने का आदेश दिया है। खण्ड विकास अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप संचालित अवैध विद्यालयों को बन्द कराने का पूरे प्रदेश प्रक्रिया चल रही है। कप्तानगंज क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष में जारी सूची से कुछ विद्यालयों को बन्द करा दिया गया था और कुछ विद्यालयों को नोटिस / चेतावनी देकर बन्द कर करने का दिया गया था लेकिन अभी भी कप्तानगंज क्षेत्र में कुछ मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के जारी सूची के अनुसार जल्द ही नोटिस देकर बन्द करा दिया जायेगा और नोटिस के बाद विद्यालय संचालन बन्द न करने बाद विद्यालयों के प्रबधकों के खिलाफ जुर्माना के साथ एफ.आई. आर. दर्ज होगा।

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