संशोधित ;मतदान स्थल का 200 मीटर परिधि का क्षेत्र रहेगा प्रतिबन्धित

 

*संशोधित ;मतदान स्थल का 200 मीटर परिधि का क्षेत्र रहेगा प्रतिबन्धित* 

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक
अर्जुन यादव की रिर्पोट 
देवरिया 

 प्रतिबंधित क्षेत्र में सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग उप्र से अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन में लगे कर्मी, सुरक्षाकर्मी, उम्मीदवार, जिपं सदस्यगण, ड्यूटीरत मजिस्ट्रेट व अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की ही होगी इंट्री- डीएम 

 *देवरिया (सू0वि0) 02 जुलाई।*  जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र लखनऊ की अधिसूचना में निर्धारित कार्यक्रमानुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 का मतदान तीन जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह तीन बजे के मध्य न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट कक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर में सम्पन्न होना है।

        जिलाधिकारी नेे बताया है कि उस दिन मतदान स्थल का *200* *मीटर परिधि का क्षेत्र* प्रतिबन्धित रहेगा तथा इस क्षेत्र में सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन में लगे कर्मी, सुरक्षा कर्मी, उम्मीदवार, जिला पंचायत के सदस्यगण, ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त वही व्यक्ति अन्दर आ सकेगें, जिन्हे अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि उप्र जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के बिन्दु-20 के अनुसार उम्मीदवार, सदस्य एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये लगाया गया है ही मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे। अन्य किसी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश वर्जित होगा। मतदान व मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य, जिला पंचायत) का कोई भी मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान व मतगणना स्थल के प्रवेश द्वारा पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई मतदाता(सदस्य, जिला पंचायत) मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके। ऐसी कोई सामग्री जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना हो लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

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