आवश्यक वस्तुओं के अलावा खुलने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई- जिलाधिकारी

आवश्यक वस्तुओं के अलावा खुलने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई- जिलाधिकारी

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पूर्वांचल बुलेटिन

गजेन्द्र नाथ पांडेय

महराजगंज
महराजगंज में लांक डाउन पर जिलाधिकारी के आदेश का उल्लघंन करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है । जिलाधिकारी ने सिर्फ आवश्यक बस्तुओ के प्रतिष्ठानो को तय सीमा के मुताबिक खुलने के लिए आदेशित किया है। इसके अलावा किसी अन्य प्रतिष्ठान खुले हुए मिलेंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी।
 जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने कहा कि  कोरोना  वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत लागू किए गए लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं यथा मेडिकल, किराना,   दूध, फल, भाजी, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री, पेयजल, डाटा सेंटर, आईटी से संबंधित सेवाएं, एटीएम, बैंक, ई-कॉमर्स, अंडा, मीट, बीमा कंपनियां, नेटवर्क सर्विस, टेलीफोन, पशु चिकित्सा एवं आहार  आदि आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान ही निर्धारित अवधि में खोले जाएंगे l आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त खुलने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी l

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