लांक डाउन में महिला ने मंगलसूत्र बंधक रखा तो घर पर बना खाना जांच में सत्य से परे निकला -देखे खबर जांच का बीडीओ -बिना पुष्टि का खबर चला तो होगी कार्रवाई –डीएम महराजगंज
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लॉकडाउन में महिला ने मंगलसूत्र बंधक रखा तो घर पर बना खाना नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार सत्य से परे निकला
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पूर्वांचल बुलेटिन
गजेन्द्र नाथ पांडेय
महराजगंज
जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि जनपद में प्रसारित होने वाले एक सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 6 .4 .2020 के अंक में प्रकाशित समाचार लॉकडाउन में महिला ने मंगलसूत्र बंधक रखा तो घर पर बना खाना नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार सत्य से परे निकला है l
जिला अधिकारी ने बताया कि उक्त समाचार के क्रम में उप जिलाधिकारी निचलौल एवं खंड विकास अधिकारी निचलौल के माध्यम से संयुक्त रूप से जांच कराई गई l जांच आख्या के अनुसार अधिकारियों द्वारा कटका उर्फ करवतही तहसील निचलौल जाकर स्थलीय जांच की गई l ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गुजरात से वापस आए दो श्रमिकों विनोद कुमार पुत्र राजेंद्र व शैलेंद्र पुत् बच्चू को रखा गया है l जांच के क्रम में विनोद पत्नी श्रीमती वित्तना व विनोद के पिता राजेंद्र के मौखिक बयान अंकित किए गए, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई अपने मौखिक बयान में विनोद के परिजनों ने बताया कि विनोद की पत्नी वितना ने विनोद के गुजरात मजदूरी पर जाते समय अपना जेवर लगभग 25 दिन पूर्व गिरवी रखा था l गिरवी से मिले ₹1000 में ₹500 अपने इलाज में व ₹500 घरेलू खर्च में लगा दिए थे l विनोद 9 दिन पहले ग्राम में गुजरात में फैक्ट्री बंद हो जाने के पश्चात आया है l इन 9 दिनों में उसकी पत्नी द्वारा कोई जेवर गिरवी नहीं रखा है l विनोद व शैलेंद्र के खाने का खर्चा ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है l दिनांक 5 .4.2020 से इन दोनों का खाना भी ग्राम प्रधान के घर से आ रहा है l अपने बयानों में राजेंद्र व वितना ने प्रधान से कोई शिकायत ना होने का कथन किया है l प्रकाशित समाचार सत्य से परे मिथ्या है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है
पूर्वांचल बुलेटिन को जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि
जिलाधिकारी ने जनपद के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों सहित सोशल मीडिया से कहा कि वर्तमान परिवेश में मिथ्या भ्रामक व पुष्टिरहित समाचारों का प्रकाशन किसी भी दशा में ना करें l अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एवं 2011 के सेक्शन 9 की आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी l