15अप्रैल से खाद्यान्न वितरण का द्वितीय चरण पर होगा ,घटतौली और जमाखोरी पर लगेगा एन.एस.ए और गैंगेस्टर एक्ट

15अप्रैल से खाद्यान्न वितरण का द्वितीय चरण पर होगा ,घटतौली और जमाखोरी पर लगेगा एन.एस.ए और गैंगेस्टर एक्ट 

पूर्वांचल बुलेटिन

गजेन्द्र नाथ पांडेय

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र के नागरिकों को वैश्विक महामारी से बचाव के लिए मंगलवार को दिन में तीन मई तक देश को लांक डाउन कर दिया है ।लांक डाउन का आदेश जारी होने के बाद से देश के पीएम से लेकर सीएम देश के प्रत्येक जरूरत मंद परिवार को सुबिधा उपलब्ध कराते हुए लांक डाउन पर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है ।जिससे कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सके ।प्रदेश के मुख्यमंत्री ने द्वितीय चरण पर हो रहे खाद्दान वितरण को लेकर प्र्रदेश के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर घटतौली व जमाखोरी कि शिकायत मिलता है तो ऐसे लोगों पर एन.एस.ऐ वगैगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाएं ।
प्रधानमंत्री गरीब जनकल्याण अन्न योजना के तहत   15 अप्रैल से खाद्यान्न वितरण का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है।जिस पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के जिम्मेदार को बिशेष  फरमान जारी किया है ।वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।प्रत्येक कार्डधारकों को 5किलो चावल प्रति युनिट पर बिना मूल्य लिए ही देना है । प्रदेश में अगर किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा मूल्य लिया है , साथ ही, घटतौली और जमाखोरी भी किया जा रहा है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर एन.एस.ए. और गैंगेस्टर एक्ट लगाया जाए।

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