उद्योगों के संचालन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं केवल घोषणा पत्र देना होगा : डीएम महराजगंज
पूर्वांचल बुलेटिन
अर्जुन जायसवाल
पुरंदरपुर संवाददाता
जनपद महराजगंज जिलाधिकारी डॉ० उज्ज्वल कुमार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्रीन, आरेन्ज जोन के जनपदों में उद्योगों का संचालन बिना किसी विशेष अनुमति अथवा एन०ओ०सी० (कोविड सम्बन्धी) के किया जा सकता है। इसके लिए इकाई द्वारा घोषणा पत्र देना ही प्रर्याप्त होगा। जिसमें अन्य विवरणों के अतिरिक्त यह घोंषणा उल्लिखित हो। कि संबन्धित इकाई द्वारा शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देशों एवं स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (इस०पी०ओ०) का पूर्ण रूप से अपुनालन किया गया जाएगा। घोषणा पत्र सम्बन्धित इकाई के प्रमुख द्वारा उन्हें सम्बोधित करते हुए उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, औद्योगिक जिलाधिकारी महराजगंज को सूचित किया जाएगा।