*मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार स्थापना हेतु 14 अगस्त तक कर सकतें है आवेदन

*मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार स्थापना हेतु 14 अगस्त तक कर सकतें है आवेदन

पूर्वांचल बुलेटिन
अर्जुन यादव
ब्यूरो चीफ देवरिया

 *देवरिया*-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो के बेरोजगार/नवयुवतियों परम्परागत स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में विभाग से जनपद के लिये 13 इकाईयो का बैंक वित्तपोषण कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक लाभार्थी mmgry potal के वेबसाइड www.upkvib.gov.in पर अपना आवेदन पत्र 14 अगस्त तक सभी प्रमाण पत्र(आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, ग्राम प्रधान का निवास प्रमाण पत्र सहित जनसंख्या सहित, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल का नजरी नक्शा की चैहदी) सहित कर सकते है। उक्त योजना में 18 से 50 वर्ष तक के गा्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपये तक के उत्पादन/सेवा आधारित उद्योगो की स्थापना कर सकते है।

उ0प्र0 सरकार द्वारा विभाग से संचालित एक जनपद एक उत्पाद सजावटी बल्ब निर्माण, झालर, झूमर, मेजपोस, गेट परदा आदि में कार्य करने वाले शिक्षित बेरोगार नवयुवक/नवयुवतियों एवं परम्परागत कारीगर(आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, उच्च बेरोजगारों को वरियता भी दी जायेगी। इस योजना में पूंजीगत मद में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछडा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद में वित्तपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज ईकाई के कार्यरत रहने की दशा में शासन को अनुमन्य है।

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