सत्रह मांह से हाईकोर्ट का आदेश लेकर घूम रहा पीड़ित ; कार्रवाई नहीं कर पा रहे नौतनवा तहसील के जिम्मेदार अधिकारी

 

सत्रह मांह से हाईकोर्ट का आदेश लेकर घूम रहा पीड़ित ; कार्रवाई नहीं कर पा रहे नौतनवा तहसील के जिम्मेदार अधिकारी 

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक

अर्जुन जायसवाल 
पुरंदरपुर महराजगंज संवाददाता

महराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में हाईकोर्ट का आदेश सत्रह मांह से लेकर एक पीड़ित ब्यक्ति घूम रहा है । लेकिन नौतनवा तहसील के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं । पीड़ित डीएम महराजगंज व गोरखपुर मंडला आयुक्त से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग किया है।

महराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील के गांव समरधीरा के टोला पड़रहवा निवासी राम-लखन दूबे के द्वारा के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानना याचिका संख्या 3993/2019 गांटा संख्या 135मि/0.028हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में गड्ढा दर्ज है । जिस पर वाद दाखिल कर न्याय की गुहार पीड़ित ने लगाई थी की गांव के रहने लालचंद पुत्र रामबेलास पक्का मकान निर्माण कराकर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है । जिससे गांव पानी जमा होने पर रोक लग गया है । बरसात में आए दिन ग्रामीणों को मुसीबत उठाना पड़ता है ।

जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रतिवाद लालचंद पुत्र रामबेलास कब्जा बेदखल का आदेश दिया था ।पीड़ित राम-लखन दूबे 7जूलाई 2019 से हाईकोर्ट का आदेश लेकर घूम रहा है ।सत्रह मांह बित गए लेकिन नौतनवा तहसील के तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक समेत राजस्व कर्मी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करा पाए ।

पीड़ित राम-लखन दूबे ने मंडला आयुक्त गोरखपुर व डीएम महराजगंज से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग किया है ।

इस संबध में तहसीलदार नौतनवा अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि कब्जा हटाने के प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया है ।जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए गड्ढा के जमीन को खाली कर मुक्त कराया जाएगा।

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