5 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ई- इनवॉयस जारी करना अनिवार्य- उपेंद्र यादव – उपायुक्त प्रशासन राज्य कर बस्ती
पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर
ब्यूरो रिपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती
बस्ती। बड़े व्यापारियों को सचेत होने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि किसी भी व्यापारी का, जिसका टर्नओवर वर्ष 2017-18 के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में रुपए 5 करोड़ से अधिक रहा है, उन्हें B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजक्शन पर 01 अगस्त 2023 से ई- इनवॉयस जारी किया जाना अनिवार्य किया गया है।
कतिपय व्यापारियों द्वारा ई- इनवॉयस जारी किया जा रहा है, परंतु अभी भी काफी मात्रा में व्यापारियों में ई- इनवॉयस जारी नही किया गया है। जिसके संबंध में राज्य कर मुख्यालय लखनऊ उप्र द्वारा ऐसे व्यापारियों की सूची प्रेषित की गई है जिनके द्वारा अभी भी ई- इनवॉयस जारी नही किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में व्यापारियों को ईमेल व फोन के माध्यम से ई- इनवॉयस जारी करने हेतु अवगत कराया जा रहा है, जिसके बावजूद भी यदि 05 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर की सीमा में आने वाले व्यापारियों द्वारा यदि ई- इनवॉयस जारी नही किया जाता है तो जीएसटी अधिनियम के तहत सुसंगत प्रावधानों तथा उपबंधो के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश उपेंद्र यादव उपायुक्त प्रशासन राज्य कर बस्ती द्वारा आदेश पत्र जारी किया गया है।