समाजसेवी ने डीएम को ज्ञापन सौंप कर बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी
पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर
ब्यूरो रिपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती
बस्ती। जनपद में आयोजित सम्पूर्ण समाधान हर्रैया में डीएम को ज्ञापन सौंप समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय (सुदामा)ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत तालाब की जमीन पर स्थापित टोल प्लाजा चौकड़ी व बीस बीघे ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा जमाये भूमाफियाओं पर त्वरित कार्यवाही की मांग करते हुए बताया कि जनहित में मेरी वर्षों से लम्बित हैं।जिसपर त्वरित कार्यवाही नितांत आवश्यक है।
1-देश में सुगम व सुरक्षित यातायात के नाम पर 60किलोमीटर की दूरी पर टोल स्थापित कर टोल वसूली किया जा रहा है किन्तु बस्ती जनपद में जहां सुगम व सुरक्षित यातायात की प्रर्याप्त सुविधा (अण्डरपास, ओवरब्रिज)दिये बिना ही एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग (लखनऊ-गोरखपुर)पर मानक विपरीत 40किलोमीटर के अन्दर दो टोल स्थापित कर टोल वसूली किया जा रहा है वहीं हर्रैया व छावनी के मध्य स्थापित टोल प्लाजा का अधिकांश भाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत चौकड़ी गांव की तालाब पर बना हुआ है जनपद में खुले चौराहों पर अण्डरपास बनाने व सुरक्षित व सुगम यातायात की प्रर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने व हाईवे पर घटित दुर्घटना की प्रतिपूर्ति दिये जाने तथा तालाब की जमीन पर बने टोल प्लाजा चौकड़ी को हटाने की मांग प्रार्थी वर्षों से कर रहा है किन्तु *भूतल परिवहन मंत्री के निजी सचिव के प्रतिपूर्ति देने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा खुले चौराहों पर अण्डरपास बनाने के आश्वासन व उपजिलाधिकारी हर्रैया दर्शाया गठित राजस्व टीम द्वारा यह रिपोर्ट दिये जाने के बाद भी कि टोल प्लाजा चौकड़ी का अधिकांश भाग तालाब की जमीन पर हैं कोई कार्यवाही आज तक सुनिश्चित नहीं हो सका है इतना ही नहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार *कंसल्टेंसी टीम लीडर चंदन सिंह NHI के अधिकारियों को गुमराह कर सम्बन्धित विभाग को सही रिपोर्टिंग नहीं करते वे टोल कंपनियों की गलती छुपाने के लिए मोटी रकम भी लेते हैं।
2-प्रार्थी के गांव में मृतक ईश्वरी पाण्डेय जिनका कोई वैध वारिस नहीं था उनकी सेवा व क्रिया कर्म गांव के नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय व लालमनि पाण्डेय ने किया था किन्तु ईश्वरी की मृत्यु उपरांत उनके जमीन के की दावेदार सामने आते जिनके दावों को दरकिनार कर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट ने भी प्रार्थी के अधिवक्ता के साक्ष्यों व दलीऊ के आधार पर उक्त जमीन ग्रामसभा के पक्ष में दर्ज करने का आदेश दिया व वर्तमान में उक्त बीस बीघे जमीन राजस्व अभिलेखों में भी ग्रामसभा दर्ज हो चुका है उक्त जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है।
सवाल यह है कि
*1- क्या बुल्डोजर सिर्फ गरीबों का आशियाना ही उजाड़ने जानता है या करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमाने लोगों को भी उजाड़ना जानता है?*
2-राजस्व टीम के रिपोर्ट उपरांत टोल प्लाजा चौकड़ी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर तालाब की जमीन खाली कराने की कार्यवाही कब होगी
3-फरवरी 2023मे ही पत्र के माध्यम से उपजिलाधिकारी हर्रैया ने बताया कि सहरायें गांव की बीस बीघे जमीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित कर दी गई है फिर भी आज तक उक्त जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा कैसे स्थापित है?
4-जिस ग्रामसभा की जमीन का मुकदमा 1993से 2019तक हाईकोर्ट में लम्बित था मेरे निरन्तर शिकायत उपरांत चलते मुकदमे दौरान उसकी बिक्री व उसपर निर्माण कैसे हुआ?
*5-क्या भूमि प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष होने के चलते ग्रामप्रधान, उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी का कार्य ग्रामसभा की जमीन का आवंटन ही है या उसकी सुरक्षा भी है यदि है तो उक्त जमीन के पक्ष में अब तक भूमि प्रबन्ध समिति ने क्या किया*
6-करोडों की जमीन न्यायालय से लड़कर सरकार के खाते में वाले के बाद भी करता हमें अभी भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कब तक भटकना पड़ेगा?
7-भूमाफियाओं के विरुद्ध हर्रैया थान्हें में 15/09/2023को मुकदमा दर्ज होने के उपरांत आज तक कब्जेदारों व उनके द्वारा किये गये कब्जे को समाप्त करने हेतु आज तक कोई कार्यवाही कर्मों नहीं हुई?
समाजसेवी ने कब्जेदारों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कब्जा समाप्त कराने व उक्त जमीन पर जनहित में कोई सरकारी उपक्रम स्थापित करने की मांग किया इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने शीघ्र समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया है।