जनकल्याणकारी योजना को जनमानस तक पंहुचाए :जिला अल्पसंख्यक अधिकारी

*देवरिया(सू0वि0) 02 अगस्त।*  जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने बताया है कि डीएम एवं सीडीओ द्वारा विभाग में जनकल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचाने एवं सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी के जीवन के स्तर व उनके आर्थिक उन्नयन में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु विभाग में संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देश दिया गया है।
          अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र या छात्राओ हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना एक ऐसी योजना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उनके सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान उन्हे प्रोत्साहन राशि के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दे कर सरकार द्वारा उन्हें पढ़ने लिखने एवं सफल नागरिक बनने हेतु प्रेरित किया जाता है। इसके अन्तर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के वह छात्र या छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक रूपये दो लाख तक है, आनलाइन आवेदन के पात्र है। नियमावली में निहित व्यवस्थानुसार बजट उपलब्धता तक निदेशालय स्तर से पी०एफ०एम०एस० पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्र या छात्राओं के बैंक खाते में प्रेषित किया जाता है। योजनान्तर्गत अधिकतम छात्रवृत्ति धनराशि रूपया 2250.00 प्रति छात्र देय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनानतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 2293 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र व छात्राओं को धनराशि रूपया- 59.33 लाख छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि उनके खाते प्रेषित किया गया है।
         वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना प्रक्रियाधीन है, जिसमें छात्र या छात्राओं द्वारा 10 जुलाई 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक आनलाईन माध्यम से आवेदन किया जाना है तथा आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं समस्त संलग्नको सहित अपने संस्था में जमा किया जाना है, तदोपरान्त विद्यालय या संस्था द्वारा  11 जुलाई 2024 से 18 नवम्बर 2024 तक आनलाईन अग्रसारित किया जायेगा तथा जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से  29 नवम्बर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर प्रदर्शित पात्र छात्र छात्राओं के आवेदन आनलाईन अग्रसारित किया जायोगा एवं प्रदेश स्तर से पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के अन्तर्गत 28 जनवरी 2025 तक छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण कर दिया जायेगा।
        इसी क्रम में दशमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऐसे छात्र या छात्राएं जो कक्षा 11 से ऊपर अध्ययनरत हो तथा उनके अभिभावक की वार्षिक आय रूपया दो लाख से अधिक न हो। उन्हें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है ।गुप-1 व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, मैनेजमेन्ट, प्रबन्धन, बिजनेस फाइनेंस / प्रशासन का कोर्स करने वाले छात्र या छात्राओ को छात्रवृत्ति दिवा छात्र हेतु 550/- मासिक एवं आवसीय छात्र हेतु 1200/- मासिक दर से देय है। शुल्क प्रतिपूर्ति- सक्षम स्तर से निर्धारित अनिर्वाय व वापस न की जानी वाली शुल्क अथवा अधिकतम रू0 50000 / जो भी न्यूनतम धनराशि होगी देय है। ग्रुप-2 परास्नातक पाठ्यक्रम, जो समूह 1 में सम्मिलित न हो यथा- एम०ए०/ एस०एस०सी०/एस० काम / एम०एड०/एम० फार्मा आदि तथा स्नातक/परास्नातक का कोर्स करने वाले छात्र/छात्राओ को छात्रवृत्ति- दिवा छात्र हेतु 530/- मासिक एवं आवासीय छात्र हेतु 820/- मासिक दर से देय है। तथा शुल्क प्रतिपूर्ति- सक्षम स्तर से निर्धारित अनिर्वाय व वापस न की जानी वाली शुल्क अथवा अधिकतम रू० 30000/ जो भी न्यूनतम धनराशि होगी देय है। गुप-3 स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह 1 व 2 मे न हो यथा-बी०ए०/ बी०एस०सी०, बी०काम / बी०टी०सी० आदि का कोर्स करने वाले छात्र/छात्राओ को छात्रवृत्ति दिवा छात्र हेतु 300/- मासिक एवं आवसीय छात्र हेतु 570/- मासिक दर से देय है तथा शुल्क प्रतिपूर्ति सक्षम स्तर से निर्धारित अनिर्वाय व वापस न की जानी वाली शुल्क अथवा तकनीकि डिप्लोमा कोर्स हेतु अधिकतम रू0 20000 तथा गैर तकनीकि कोर्स एक वर्षीय सटिफीकेट कोर्स हेतु रू०. अधिकतम रू0 10000 / जो भी न्यूनतम धनराशि होगी देय है। ग्रुप-4 सामान्य एवं व्यवसायिक प्रकार के गैर डिग्री स्तरीय सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर के पाठ्यक्रम जिनकी प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो यथा कक्षा 11, 12 आई०टी०आई०, पालिटेक्निक आदि का कोर्स करने वाले छात्र/छात्राओ को छात्रवृत्ति दिवा छात्र हेतु 230/- मासिक एवं आवासीय छात्र हेतु 380/- मासिक दर से देय है तथा शुल्क प्रतिपूर्ति – सक्षम स्तर से निर्धारित अनिर्वाय व वापस न की जानी वाली शुल्क अथवा तकनीकि डिप्लोमा कोर्स हेतु रू0 20000 तथा गैर तकनीकि कोर्स एक वर्षीय सटिफीकेट कोर्स हेतु रू० अधिकतम रू0 10000/ जो भी न्यूनतम धनराशि होगी देय है।
          वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 4243 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को धनराशि रूपया- 217.03 लाख छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि उनके खाते प्रेषित किया गया है।
            वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना प्रक्रियाधीन है, जिसमें छात्र/छात्राओं द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक आनलाईन माध्यम से आवेदन किया जाना है तथा आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं समस्त संलग्नको सहित अपने संस्था में दिनांक 13 जुलाईन 2024 से 05 जनवरी 2024 तक जमा किया जाना है, तदोपरान्त शिक्षण संस्था द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2024 से 16 जनवरी 2025 तक आनलाईन अग्रसारित किया जायेगा तथा जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से दिनांक 03 दिसम्बर 2024 से 05 मार्च 2025 तक पोर्टल पर प्रदर्शित पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन आनलाईन अग्रसारित किया जायोगा एवं प्रदेश स्तर से पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 20 मार्च 2025 तक छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण कर दिया जायेगा।
       जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि  कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में राजेश्वरी देवी रामसुभग सिंह महाविद्यालय, कुर्मीपट्टी देवरिया के बी०एड० प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रा कु० माहेजबीन खातून पुत्री श साजिद खान को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में रू0 30000.00 की धनराशि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उनके खाते में अन्तरित कर दी गयी। इसी प्रकार इसी संस्था में अध्ययनरत बी०एड० प्रथम वर्ष में अध्ययननत छात्रा कु० सादिया खातून पुत्री मु० कदीन शेख को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में रू0 30000.00 की धनराशि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उनके खाते में अन्तरित कर दी गयी। उक्त दोनो छात्राओं से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूति रू0 30000.00 प्राप्त हुआ है, इस धनराशि का उनके द्वारा अपने कोर्स से सम्बन्धित पुस्तको को क्रय करने व समय-समय पर दी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ सम्बन्धी पुस्तको को क्रय किये जाने हेतु एवं साधारण कम्प्यूटर कोर्स करने में व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त दोनो छात्राओं द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें आगे भी आगे शिक्षा जारी करने सम्बन्धी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा यह महसूस हुआ कि उनके माता-पिता के अतिरिक्त सरकार/शासन भी उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु उनके साथ खडी है। इसके लिये उन्होने सरकार को धन्यवाद देते हुए अतिप्रसन्नता व्यक्त की है। इस प्रकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्र/छात्राये आगे की पढ़ाई और बेहतर एवं उत्साहपूर्ण ढंग से कर रहे है।
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