महराजगंज जनपद में पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मधुकरपुर महादेवा में हुए ट्रिपल मर्डर केस में माननीय न्यायालय महराजगंज की अदालत ने एक महिला समेत तीन अभियु अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।जब की एक अभियुक्त निर्दोष साबित हुआ है। न्यायालय ने बीस हजार व दस हजार का अर्थ दंड का जुर्माना भी लगाया है ।न जमा करने पर छः माह अतिरिक्त सजा काटना होगा।
जनपद के पुरंदरपुर थाना के गांव मधुकरपुर महादेवा में वर्ष दिसंबर 2013 में संपत्ति को लेकर पिता रामसमुझ,सौतेला भाई लौहर व पत्नी सुनीता की धारदार हथियार से 28/29 की रात्रि में हुई थी। इस ट्रिपल हत्या में बड़ा बेटा लोलई उर्फ कुशहर पुत्र रामसमुझ,चन्द्रावती पत्नी लोलई उर्फ कुशहर,हज़रत पुत्र शाकिर अली गांव सरपतहा थाना कैंपियरगंज गोरखपुर व सुनील पांडेय के ट्रिपल हत्या कांड के मामले में मृतिका सुनीता के मैके परिजन द्वारा केस दर्ज पुरंदरपुर थाना में कराया गया था।
ट्रिपल हत्याकांड के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश फूलचंद कुशवाहा की अदालत ने अभियुक्त लोलई उर्फ कुशहा,अभियुक्ता चंद्रावती व अभियुक्त हजरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 हजार व 10,000 हज़ार रुपए का अर्थदंड का भी सजा सुनाई है ।न जमा करने पर अतिरिक्त छ छ माह जेल में रहना होगा।