नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, हत्या कर साक्ष्य छुपाने के मामले में माननीय न्यायालय ने पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी अभियुक्त को बीस वर्ष का सश्रम कारावास समेत अर्थ दंड की सजा सुनाई-https://youtu.be/w44Vcf4BfTU?feature=shared

गजेन्द्र नाथ पांडेय-पूर्वांचल निष्पक्ष खबर अब तक

नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, हत्या कर साक्ष्य छुपाने के मामले में माननीय न्यायालय ने पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी अभियुक्त को बीस वर्ष का सश्रम कारावास समेत अर्थ दंड की सजा सुनाई

जनपद के पुरंदरपुर थाना के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप कर हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास समेत अर्थ दंड सहित माननीय न्यायालय महराजगंज ने सजा सुनाई है ।

थाना पुरंदरपुर के गांव ख़ालिक़गढ़ टोला बैरहवा निवासी पंकज सहानी,बीरु उर्फ विवेक, गोबिंद,सोनू व रामनयन राजभर निवासी खालिकगढ़ टोला जिगिनिहवा ,बाल अपचारी पुत्र रामकृपाल के द्वारा 18जनवरी 2021 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप व हत्या कर साक्ष्य छुपाने का मामला प्रकाश में आने के बाद तत्तकालीन कोतवाल पुरंदरपुर आशुतोष सिंह ने नाबालिग लड़की के मां के तहरीर पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया था।

कोतवाल आशुतोष सिंह 28फरवरी को माननीय न्यायालय महराजगंज में चार्जशीट विवेचना कर दाखिल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर आप्रेशन कनविक्शन में एसओ पुरंदरपुर पुरुषोत्तम राव व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय महराजगंज ने पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।

इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय महराजगंज ने अठारह अठारह हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया है । जुर्माना की राशि न जमा करने पर छः छः माह का अतिरिक्त सजा और अभियुक्तों को काटना पड़ेगा।

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