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हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा ,20000/रुपए के जुर्माना से दण्डित!https://youtu.be/Gij044d-Gg0?feature=shared

मोहम्मद अयूब-जिला संवाददाता सिद्वार्थनगर

हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा ,20000/रुपए के जुर्माना से दण्डित
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक द्वारा एस टी नं 54/2021 सरकार बनाम सूरज पाण्डेय में दोषी अभियुक्त सूरज पाण्डेय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/ रुपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है।


वादी प्रहलाद प्रसाद पुत्र राम अजोर यादव ग्राम सुहुई कनपुरवा थाना खेसरहा द्वारा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर पर दिनांक 01-11-2020 को तहरीर दी गई कि दिनांक 31अक्टूबर 2020 को रात्रि 9 बजे मेरा नाती सौरभ उर्फ राहुल यादव पुत्र राधेश्याम यादव ग्राम गोपलापुर थाना बांसी होटल बंद कर बेलौहाबाजार से अपने घर गोपलापुर जा रहा था ।

रास्ते में ग्राम भरथना के दक्षिण चिउंटी पुलिया पर सूरज पाण्डेय पुत्र चन्द्र मणि पाण्डेय ग्राम पिपरा फरदंग थाना बांसी अपने कुछ सहयोगियों के साथ सौरभ यादव को रोक कर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गले पर मारा जिससे सौरभ के गले पर काफी चोट आई ,जिसको इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया.l प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बांसी द्वारा मु अप सं.341/2020 धारा 307 भादंसं में अभियुक्त सूरज पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

lविवेचनाउपरांत प्रकाश में आये अभियुक्त ओंकार यादव पुत्र रामप्रसाद यादव ग्राम पचमोहनी थाना खेसरहा व अभियुक्त सूरज पाण्डेय के विरुद्ध विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा एस टी न.54/2021 सरकार बनाम सूरज पाण्डेय दर्ज कर परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त सूरज पाण्डेय को धारा 307 भादंसं में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/ रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया ।

जेल में बिताई गयी अवधि समायोजित होगी तथा शेष अरोपी ओंकार यादव को न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया गया अर्थ दण्ड की धनराशि 20000/ रुपए में से 12000/ रुपए बतौर क्षतिपूर्ति चोटहिल सौरभ उर्फ राहुल यादव को देने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ।

जिला सवाददाता- मोहम्द अयूब सिद्धार्थनगर।

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