*नगर पंचायत क्षेत्र भलुअनी में स्थित सभी दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बन्दी के दिन संशोधित
अर्जुन यादव देवरिया ब्यूरो-पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक
*देवरिया, (सू0वि0), 18 जनवरी।* जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 सपठित उ०प्र० दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 व 7 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशित दिनांक 16 दिसंबर 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र, भलुअनी में स्थित सभी दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2024 में साप्ताहिक बन्दी के दिन शनिवार निर्धारित किया है तथा उन्होंने बताया है कि जनपद के अन्य क्षेत्रों में पूर्व आदेश ही प्रभावी होगें। दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नहीं होंगे।