रॉयल्टी जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही – डीएम

रॉयल्टी जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही – डीएम

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर
ब्यूरो रिपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती

बस्ती। जनपद में शासन द्वारा वर्ष 2023-24 में ईट भट्ठो के संचालन पर विनियमन शुल्क को गत सत्र 2022-23 में देय विनियमन शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से जमा कराये जाने के निर्देश है। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए देय धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी।


उन्होंने बताया हैं कि जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामी ईट भट्ठा सत्र 2023-24 (दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2024 तक) के लिये विनियमन शुल्क दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक बिना व्याज जमा कराया जा रहा है। उक्त विनियमन शुल्क प्रतिदिन ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कराये जाने के लिये सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी खनन कार्यालय में कार्य किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि जो ईट भट्ठा स्वामी दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक विनियमन शुल्क जमा नहीं करते है, उनके द्वारा ईट भट्ठा संचालन हेतु किये जा रहे मिट्टी खनन करने के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उनसे दिनांक 01 अक्टूबर 2023 की तिथि से निर्धारित व्याज ऑकलित कराकर विनियमन शुल्क जमा कराया जायेगा।

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