आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा3/7 की होगी आवश्यक कार्रवाई:अगया निवासी बबलू गुप्ता पर-खाद्य रसद विभाग ने जांच रिपोर्ट भेजा डीएम के पास,अनुमोदन के लिए-Breaking news

खाद रसद विभाग के फरेंदा तहसील के अधिकारी राघवेन्द्र शाही ने पकड़े गए पिकअप पर राशन जांच का रिर्पोट डीएम महराजगंज कार्यालय को अनुमोदन के लिए भेज दिया है । जिससे ग्राम पंचायत अगया निवासी बबलू गुप्ता पर आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा3/7 के तहत कार्रवाई कराया जाए।

जिसकी सूचना डीएम ,जिला पुर्ति अधिकारी महराजगज, उपजिलाधिकारी फरेंदा समेत सप्लाई इंस्पेक्टर फरेंदा को सुचना देकर आरोप लगाया था की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान मालिक विक्री के लिए ले जा रहा था।

चार दिन पूर्व महराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील के ग्राम पंचायत अगया प्रधान नरेंद्र यादव समेत तमाम गांव के लोगो ने एक पिकअप पर लदा चावल को उस समय पकड़ कर पुरंदरपुर पुलिस को सौप दिया था ।जब। वह राशन बिक्री के लिए जा रहा था।

जिसके संबध में तहसील फरेंदा पुर्ति अधिकारी ने जांच किया था ।जिला पूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र शाही ने जांच किया थ।शाही ने बताया की कोटेदार का स्टाक व राशन वितरण की जांच किया गया तो सबकुछ सही मिला। लेकिन चावल कोटे का ही था।जिसे ग्राम पंचायत अगया निवासी गांव के ग्रामीण से राशन खरीद कर बिक्री करता था ।

जांच कर तहसील पुर्ति अधिकारी ने बताया की बिना किसी कागज पत्र व लाइसेंस के खरीदारी किया था।इस जिसका जांच रिपोर्ट अनुमोदन के लिए डीएम कार्यालय महराजगज भेज दिया है। जिससे आदेश आते ही 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम तहत कार्रवाई स्थानीय थाना पुरंदरपुर में कराया जाए।पीकअप व राशन पुलिस के कब्जे में है।

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