जिलाधिकारी ने अपने नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण हेतु किया निर्देशित-सिद्वार्थ शुक्ला की रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने अपने नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण हेतु किया निर्देशित

पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर
ब्यूरो रिपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती

बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वह अपने नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करें, मतदेय स्थल पर आवश्यक सुविधाएं यथा-बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, मार्ग, बाउंड्रीवाल आदि का निरीक्षण कर लें तथा अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराएं। उनके निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर कराया जाएगा।


उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराने के लिए मतदान स्थलों पर कानून व्यवस्था एवं उचित वातावरण सुनिश्चित करना सभी मजिस्ट्रेट का दायित्व है। वे मतदेय स्थलों के पास निवास कर रहे नागरिकों से वार्ता करके अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष रू0 09 लाख, वार्ड सदस्य रू0 02 लाख, नगरपंचायत अध्यक्ष रू0 2.50 लाख तथा सदस्य अधिकतम 50 हजार रूपये निर्वाचन में व्यय कर सकते है।


उन्होने निर्देश दिया कि मतदान कक्ष में किसी के द्वारा कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नही की जायेंगी। मतदान के दिन शस्त्र लेकर चलने वाले तथा शराब की दुकान खुली रहने पर संबंधित थाने को सूचित करेंगे। भ्रमण के दौरान मतदेय स्थल पर रजिस्टर में इंट्री करेंगे। यह सुनिश्चित करेगे कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी में सूचनाए दर्ज कर रहे है। उन्होने निर्देश दिया कि मतदान के एक दिन पूर्व से जोनल एंव सेक्टर मजिस्ट्रेट नगर निकाय मुख्यालय पर रात्रि निवास करेंगे।


सीडीओ/प्रभारी अधिकारी कार्मिक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदान से पूर्व सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र का कम से कम 3 बार अवश्य भ्रमण कर ले। बस्ती जनपद में 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नामांकन पत्र जमा करने का कार्य शुरू हो जाएगा। मतदान 11 मई को तथा मतगणना 13 मई को संपन्न होगी।


उन्होंने कहा कि मतदान के दिन जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट निरंतर भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था एवं सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराएंगे। वे यह देखेंगे कि मतदान के दिन मतदेय स्थल से 200 मीटर के भीतर कोई पांडाल ना लगे, और ना ही कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि प्रचार-प्रसार कर सकें। 200 मीटर के बाहर लगे टेंट में केवल मतदाता को पर्ची देने का कार्य किया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या प्रत्याशी का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी देनी होगी।


जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर विजय प्रताप यादव ने सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को नगर निकाय निर्वाचन संबंधी तिथियों एवं उनके कार्य का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होने बताया कि मतदान के दिन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होगी। इस दौरान वे क्षेत्र में किसी परिचित अथवा रिस्तेदार का आतिथ्य स्वीकार ना करें। प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल, सेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहें।

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