संध्या के मौत के बाद हॉस्पिटल प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज।
#देवरिया जनपद के पथरदेवा स्थित आस्था हॉस्पिटल सील के बाद प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी पथरदेवा द्वारा आस्था हॉस्पिटल के प्रबंधक प्रेमनारायण सिंह पर धारा 174, 419, 420, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956- 15(3) के तहत थाना तरकुलवा में एफआईआर दर्ज हुआ।
◆पूरा मामला पथरदेवा स्थित आस्था हॉस्पिटल का है जहां पर 19 मार्च को एक प्रसूता महिला संध्या देवी पत्नी अजय पटेल, ग्राम- मुंडेरा, पोस्ट पाण्डेयपुर थाना – बघौचघाट, देवरिया की आपरेशन के दौरान टाका लगाते समय पिशाब की नली तक सील दिया गया था।जिससे उसके शरीर के पार्ट खराब होने लगे ।यह खबर प्रकाश में आते ही हलचल मच गई ।
सीएमओ ऑफिस द्वारा संज्ञान लेते हुए अस्पताल के प्रबंधक प्रेमनारायण सिंह को 21 मार्च को पत्र भेज दिया गया ।पत्र का जवाब न मिलने पर 24 मार्च को अस्पताल की ओपीडी की मान्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद 25, 26मार्च को होली अवकाश घोषित होने से कार्यवाही नही हो पाई।
◆अभी जांच प्रक्रिया चल ही रही थी की 27 मार्च को प्रसूता महिला की मौत हो गई, तत्काल देवरिया सीएमओ द्वारा गठित टीम डा.आर.पी यादव, डा. वाई.पी. यादव, डा. कार्तिकेय पांडेय, व राय कमलेश्वर श्रीवास्तव (बाबू) द्वारा तत्काल 27 मार्च को अस्पताल को सीज कर दिया गया।
◆उसके बाद सीएमओ देवरिया द्वारा आदेशित पथरदेवा के प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी प्रभात रंजन द्वारा तरकुलवा थाने में तहरी देते हुए आस्था हॉस्पिटल के प्रबंधक पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी गई।
◆वही स्वास्थ्य विभाग से पता चला कि इस अस्पताल के अब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, और मान्यता हमेशा के लिए रद्द करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है।